Doctor Strike in MP : बिना इजाजत हड़ताल पर क्यों गए डॉक्टर? हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा 24 घंटों में जवाब

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Doctor Strike in MP : मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन और भोपाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को नोटिस दिया है।

दरअसल, डॉक्टरों की हड़ताल को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। एम्स भोपाल में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट की अनुमति के बिना हड़ताल करने वाले डॉक्टरों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक हाईकोर्ट संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ में हुई।

नरसिंहपुर के रहने वाले अंशुल तिवारी ने डॉक्टरों की हड़ताल (Doctor Strike in MP) को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तुरंत सूचित करने का आदेश जारी किया गया है। इस मामले पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोलकाता में सीनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में एमपी के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। मप्र के डॉक्टर घटना की पारदर्शी जांच और डॉक्टरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की मांग का समर्थन करते हैं।

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