MP News : आजकल घर से निकलते ही आपको हर गली, चौराहे और रास्ते पर बड़ी संख्या में आवारा पशुओं घूमते दिख जाते हैं। इसके साथ ही शहर में कुत्तों के काटने के मामले भी सामने आए। इन आवारा पशुओं के कारण होने वाले सड़क हादसों को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। जिसमें कोर्ट ने नौ जिलों के कलेक्टरों को नोटिस दिया है।
इसमें ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले सभी 9 जिलों में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का हवाला दिया गया है। इसे रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले के जिम्मेदार अधिकारियों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही जिम्मेदारों से समस्या का समाधान बताने को कहा है।
आपको बता दें कि वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने जनहित याचिका दायर कर जिम्मेदार अधिकारियों से 2021 से अब तक कुत्ते के काटने के कितने मामलों की संख्या का खुलासा करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और अन्य वकीलों ने कुत्तों के काटने, यातायात दुर्घटनाओं और आवारा जानवरों के कारण होने वाली मौतों के मामलों का हवाला दिया।