Gwalior News : तीन साल पहले ग्वालियर जिले में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट के परिवार को कोर्ट ने 1 करोड़ 69 लाख 75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रतिवादी को यह मुआवजा 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मृतक के परिवार को दो माह के भीतर देना होगा।
दरअसल, मृत एयरफोर्स पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी। जिला जज प्रशांत शुक्ला ने आरोपी को उसके परिवार को 1 करोड़ 70 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
जानिए पूरा मामला
भारतीय वायुसेना में ग्वालियर में तैनात स्क्वाड्रन लीडर 27 वर्षीय अनुज यादव 9 अक्टूबर 2021 की रात को रेलवे स्टेशन से महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन जा रहे थे, तभी बीच में खड़े एक आरजे 14 जीके ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में कार चला रहे पायलट अनुज के सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के एक महीने बाद 9 नवंबर 2021 को मृतक की मां उमा यादव और पिता मनोहर लाल यादव ने भोपाल जिला अदालत में मुआवजे का दावा किया। याचिका में दावा किया गया कि ट्रक सड़क के बीच में खड़ा था, जिसके आसपास कोई बैरिकेड या निशान नहीं लगाया गया था जिससे पता चले कि ट्रक खड़ा था।
2 माह के भीतर भुगतान करें
भोपाल जिला न्यायालय ने अपने फैसले में आरोपी ट्रक चालक, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वे मृतक अनुज यादव के परिवार को मुआवजा राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 9 नवम्बर 2021 से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने की अवधि के भीतर भुगतान करें।
परिवार ने बेटे अनुज की मौत के लिए ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से 5 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 1 करोड़ 69 लाख हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया। जिला न्यायालय ने प्रतिवादी को आवेदन दाखिल करने की तारीख 9 नवंबर, 2021 से दो महीने के भीतर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।