मध्य प्रदेश के स्कूलों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले शिक्षक नहीं पढ़ा सकते। अब स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के कर्मचारियों पर लागू होगा।
अब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन और पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। यह निर्णय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होगा। मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।
चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन कराया जाए एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए आपराधिक रिकार्ड वाले शिक्षकों को विद्यालयों से निष्कासित किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। आपको अपना चरित्र सत्यापन और पुलिस सत्यापन दो दिन के भीतर जमा करना होगा। यह आदेश स्कूलों में छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर जारी किया गया था।