MP News : मध्य प्रदेश में सरकार ने पुलिस अधिकारियों के लिए फंड के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी है। नए नियम के तहत अधिकारी अपने रैंक के मुताबिक खर्च कर सकेंगे। सरकार के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी निर्देश के मुताबिक, अब एडीजी रैंक के अधिकारी सालाना टैक्स पर सिर्फ 5 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। इसी तरह आईजी और डीआइजी को 3 लाख रुपये, एसपी और कमांडेंट को 2 लाख रुपये की पावर मिलती है। अधिकारियों को पुलिस उपचार और अस्पताल खरीद के अधिकार दिए गए हैं। आदेशों में बीमारी के इलाज और शिक्षा के लिए आधे दिन के आधार वेतन की कटौती भी शामिल है। पीएचक्यू ने डीजीपी से लेकर पुलिस अधिकारी तक के वेतन में कटौती के निर्देश दिए हैं।