NPS Update : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें नियमित सेवानिवृत्ति के दौरान एनपीएस लाभ के समान लाभ मिलेगा।
NPS के तहत 20 साल की सेवा के बाद आपको VRS मिल सकता है।
पेंशनर्स कल्याण विभाग ने वीआरएस के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। उनके मुताबिक 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी तीन महीने की लिखित सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कर्मचारियों को वीआरएस आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में जमा करना होगा।
तीन माह का नोटिस देना होगा
यदि नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह के भीतर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति स्वीकृत मान ली जायेगी। यदि कर्मचारी तीन महीने से कम समय के नोटिस पर सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो वह इसके लिए लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होने पर मंजूरी दी जा सकती है।
अधिक लचीलापन
सेवानिवृत्ति का नोटिस देने के बाद कर्मचारी इसे तब तक वापस नहीं ले सकता, जब तक विशेष अनुमति न ली जाए। नोटिस वापस लेने का अनुरोध कम से कम 15 दिन पहले किया जाना चाहिए। नए नियम कर्मचारियों को वीआरएस योजना की भविष्य की योजना के लिए अधिक लचीलापन और अवसर देंगे। रिटायरमेंट का सही समय वे खुद तय कर सकते हैं।